Shri Krishna Janmabhoomi: याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं? 11 जुलाई को कोर्ट में होगी जिरह
मथुरा जनपद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की.
Mathura News: मथुरा जनपद के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की. अदालत इस बात पर सुनवाई करेगी कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. साथ ही अदालत मस्जिद में मंदिर के कथित चिह्नों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने की अर्जी पर भी सुनवाई करेगी.
हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए. उनके मुताबिक शाही ईदगाह का निर्माण भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर किया गया है और 13.37 एकड़ का परिसर कटरा केशव देव मंदिर का है. इस मुद्दे पर मथुरा की अदालतों में 10 अलग-अलग याचिकाए दाखिल की गई हैं.
सरकारी वकील संजय गौड़ ने दी ये जानकारी
सरकारी वकील संजय गौड़ ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक पक्ष उस याचिका का निस्तारण पहले चाहता था जिसमें विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है जबकि दूसरा पक्ष याचिका की स्वीकार्यता पर पहले व्यवस्था चाहता था. उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की गई है.
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित छह अन्य कृष्णभक्तों ने विराजमान ठाकुर को वादी बनाते हुए उनकी ओर से मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में सितम्बर 2020 में यह दावा किया था. दावा था कि साल 1969 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति एवं शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था, वह पूरी तरह से अवैध था, क्योंकि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति को इस प्रकार का कोई भी करार करने का कानूनी हक ही नहीं था.
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