(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Shrikant Tyagi Case: श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद HC का फैसला सुरक्षित, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मुकदमा
Shrikant Tyagi Latest News: श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी की थी.
Shrikant Tyagi Bail Plea: नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी की थी. उसे तीन मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जजमेंट रिजर्व रखा है. बता दें कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी अनु त्यागी ने पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए थे.
सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने श्रीकांत त्यागी का पक्ष रखा. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इससे पहले श्रीकांत त्यागी गाली गलौज के मामले में जमानत मिली थी. श्रीकांत त्यागी को पहले आईपीसी की धाराओं 354, 420 और गाली गलौज के मामले में जमानत मिली थी. श्रीकांत त्यागी पर चार मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से अब सभी में जमानत मिल गई है.
जानें- क्या था मामला?
पांच अगस्त को श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक महिला को गाली-गलौज देता नजर आ रहा था. मामले के तूल पकड़ने के बाद त्यागी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. केस दर्ज होने के बाद त्यागी फरार चल रहा था. पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था. उसकी तलाश के लिए पुलिस की 12 टीमें लगाई गई थीं, आखिरकार उसे मेरठ से पकड़ कर जेल भेज दिया गया.
पत्नी अनु त्यागी ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस
श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) के मामले में उसकी पत्नी अनु त्यागी और त्यागी समाज ने गाजियाबाद (Ghaziabad) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. इस दौरान अनु त्यागी (Anu Tyagi) ने कहा कि जिस तरह का यह मामला है, यह बिल्कुल गलत दिशा में गया है. एक षडयंत्र के तहत श्रीकांत त्यागी को इसमें शामिल किया गया. अनु त्यागी ने पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगाए.अनु त्यागी ने कहा, 'उनके पति केवल पेड़ लगा रहे थे, वे उत्तेजित हो गए, वह महिला वहां रहती नहीं थी. इस प्रकारण को मैं बार-बार दोहरा चुकी हूं. आज त्यागी समाज और मैं इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमें न्याय मिले. हमारे साथ पुलिस द्वारा गलत कार्रवाई की गई है. गैंगस्टर एक्ट के तहत श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई की गई. उस महिला का पति वहां पर मौजूद था और चुपके से वीडियो बना रहा था. हम शुरू से ही इस मामले में खामोश रहे, हमारी चुप्पी ने हमें मुजरिम बना दिया.
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