Mohammed Zubair Case: फैक्ट चेकिंग वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. यह आदेश धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर एफआईआर का मामले में उत्तर प्रदेश की सीतापुर कोर्ट ने सुनाया है. इसके बाद जुबैर की कोर्ट में अगली पेशी 16 जुलाई को मुकर्रर की गई है.
जुबैर को दिल्ली पुलिस सीतापुर लेकर आई
बता दें कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस सीतापुर लेकर आई थी. जुबैर ने बजरंगमुनि, यति नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप को ट्वीटर पर लिखा था "घृणा फैलाने वाले". हिन्दू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर जुबैर के खिलाफ ये मुकदमा हुआ था.
1 जून को दी गयी थी शिकायत
जेएम फस्ट सीतापुर के न्यायालय में दिल्ली पुलिस ने जुबैर को लाकर वारंट बनवाया था. वहीं पुलिस ने धारा 295A और 67 आईपीसी के तहत एफआईआर लिखी थी. गौरतलब है कि खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 1 जून को दी गयी थी.