Azam Khan News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता आजम खान (Azam Khan) शुक्रवार को सीतापुर से जेल से बाहर आ गए. 27 महीनों से जेल में बंद आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद कल ही रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार (Sitapur Jail) प्रशासन को पत्र (परवाना) भेज दिया था. दूसरी ओर आजम खान की रिहाई के दौरान सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. मिली जानकारी के अनुसार आजम खान, सीतापुर से सीधे रामपुर जाएंगे.
शिवपाल बोले- हम सुख-दुख के साथी
वहीं आजम खान की रिहाई पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी हैं. मुलायम सिंह यादव ने हमें सिखाया है कि हम सुख दुख में साथ दें. वहीं यह पूछे जाने पर कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलेंगे या नहीं, प्रसपा नेता ने कहा कि यह अखिलेश से पूछिए.
इससे पहले शुक्रवार सुबह ही आजम खान को रिसीव करने के लिए, प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और आशू मलिक सीतापुर जेल पहुंचे.. बिलारी के सपा विधायक मो. फहीम भी अब्दुल्ला आजम के साथ पहुंचे थे. वहहीं पिता की रिहाई पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है.
कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वे अंतरिम जमानत पर रहेंगे. बेंच ने कहा, ‘‘ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है.’’
कबसे जेल में बंद हैं
बता दें कि, आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद थे. उनपर लगभग 90 मामले दर्ज हैं. उन्हें 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है. वे फरवरी 2020 से जेल में बंद थे. उनकी रिहाई से पहले सीतापुर जेल से बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी.