किसान की हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद की सजा, कुल्हाड़ी से वार करने के बाद मारी थी गोली
बांदा में एक किसान की हत्या के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बांदा, एजेंसी। बांदा जिले की एक अदालत ने पांच साल पूर्व एक किसान की कुल्हाड़ी और गोली मारकर हत्या करने के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम मृतक के आश्रितों को दिए जाने का आदेश दिया गया है।
जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद किसान रामबहोरी निषाद (28) की कुल्हाड़ी और गोली मारकर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर विजय उर्फ उत्तम गधेड़, रामकरण, उसके पुत्र कमतू, सिद्धू गधेड़, रामचन्द्र निषाद और उसके पुत्र गौतम को उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चौबे ने बताया कि ये छह लोग 23 अक्टूबर 2014 की सुबह अपने खच्चरों को किसान के खेत से निकाल रहे थे। किसान ने इसका विरोध किया था। इसी से नाराज होकर इन छह लोगों ने पहले किसान पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया। बाद में उसे तमंचे से गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।