मेरठ तेजाब कांड में कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता बोली- इंसाफ जीता
मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में 22 नवंबर 2018 को शिवानी नाम की महिला पर तेजाब फेंक दिया था. कोर्ट ने तेजाब कांड मामले में मुख्य दोषी अजब सिंह समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में साल 2018 में महिला पर तेजाब डालने के मामले में पीड़िता को कोर्ट में इंसाफ मिल गया है. एंटी करप्शन स्पेशल जज कोर्ट ने तेजाब कांड मामले में मुख्य दोषी अजब सिंह समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पर तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने फैसला 2 साल की सुनवाई के बाद सुनाया है.
पीड़िता ने छोड़ दी थी नौकरा मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के गगोल रोड पर 22 नवंबर 2018 को शिवानी नाम की महिला पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने तेजाब फेंक दिया था. तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की मानें तो स्कूल संचालक अजब सिंह अपने ही स्कूल में कार्यरत शिवानी से छेड़छाड़ करता था. अजब सिंह ने कई बार गलत हरकत करने का भी प्रयास किया जिसके बाद शिवानी ने नौकरी छोड़ दी थी. यही बात अजब सिंह को नागवार गुजरी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवानी पर तेजाब फेंक दिया. मामले में अजब सिंह समेत कुल 6 आरोपी बनाए गए.
6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मेरठ की एंटी करप्शन स्पेशल जज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पिछले 2 साल से चल रही थी. जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अजब सिंह समेत सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सभी पर तीन-तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है.
इंसाफ की जीत पीड़िता ने कोर्ट के इस फैसले को इंसाफ की जीत बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उसकी जिंदगी खराब करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर समाज को संदेश दिया है कि अब कोई भी इस तरह का दुस्साहस ना करे. वही, कोर्ट के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने दोषियों जिला कारागार भेज दिया है.
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