Sonbhadra Triple Talaq Case: मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के पक्ष में देश की सरकार ने ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) को लेकर सख्त कानून बना दिया है. इस मामले में केंद्र और राज्य की सरकार गंभीर भी नजर आ रही है. सरकार (Government) ने ट्रिपल तलाक को अवैध बताते हुए कहा है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा. लेकिन, कानून (LaW) बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.
पुलिस नहीं कर रही सुनवाई
ऐसा ही एक मामला सोनभद्र जिले के करमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा गांव से सामने आया है जहां ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर-दर भटक रही है. महिला महीनों से पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. सुनवाई ना होने पर आज पीड़िता जिले में पहुंचे प्रभारी मंत्री से न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. उन्होंने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि पीड़िता की एफआईआर दर्ज की जाए.
पति ने कर ली दूसरी शादी
पीड़िता ने बताया कि उसका पति एक लाख रुपये दहेज की मांग कर रहा था और इसको लेकर मारपीट भी की जाती थी. पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया. इससे नाराज पति ने घर के आंगन में ही तलाक दे दिया. जानकारी होने पर गांव के लोगों समझौता कर में नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहा. लेकिन, इस बीच पति ने दूसरी शादी कर ली. पीड़िता ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो दर-दर भटक रही थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी. आज मंत्री जी के आश्वासन के बाद उसे न्याय मिल सकेगा.
मुस्लिम बहनों को न्याय मिलेगा
वहीं, प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ सदर से तत्काल एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश और राज्य की सरकार ऐसे घृणित अपराध को रोकने के लिए कड़े कानुन बना चुकी हैं. प्रताड़ित मुस्लिम बहनों को न्याय मिलेगा और एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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