Abdullah Azam Voting Rights: सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को एक और बड़ा झटका लगा है. जहां हाल ही में कोर्ट से दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई हैं तो अब उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है. सपा नेता अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद उनका वोटिंग अधिकार भी खत्म हो गया है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदाता सूची से सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान का नाम काटने की मांग की थी. आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अब अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है.


अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने के बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखा था. इस पत्र में बीजेपी विधायक ने कहा था कि जिस तरह उनकी शिकायत पर आजम खान के वोट देने का अधिकार समाप्त हुआ था उसी तरह उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर उनकी शिकायत पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा. 


बता दें कि सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हाल ही में 15 साल पुराने केस में सड़क को जाम करने के मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई है. इससे पहले सपा नेता अब्दुल्ला आजम को 27 फरवरी 2020 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब रामपुर की एक अदालत ने उन्हें आयु-प्रमाण दस्तावेजों में कथित जालसाजी से संबंधित एक मामले में जेल भेज दिया था. इस दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे क्योंकि वह 25 साल से कम उम्र के थे. 


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