Azam Khan: सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है. आजम खान पर वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने पर मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम खान सहित सभी आरोपियों को डॉ विजय कुमार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को बचाव पक्ष के अंतिम बहस हुई थी. डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने के मामले में सपा नेता आजम खान 120B के तहत आरोपी थे.
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 30 मई को समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा था. जब आजम खान को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 14 लाख का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट की तरफ से इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी सात साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही ठेकेदार पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. डूंगरपुर में दर्ज प्रकरण मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी.
क्या था डूंगरपुर बस्ती मामला
सपा नेता आजम खान पर वर्ष 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. बता दें कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने छह दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. इसके साथ उसने यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था. इस मामले में आजम खान और बरकत अली ठेकेदार को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था.
ये भी पढ़ें: यूपी विधानसभा में भरा पानी, गंज चोक, नगर निगम का दफ्तर भी जलमग्न, सामने आईं ये तस्वीरें