Azam Khan Case: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, इस मामले में रामपुर की अदालत ने किया बरी
Rampur News: सपा के कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर की अदालत से बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान समेत सातों आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया.
UP News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान (SP Leader Azam Khan) को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को बरी कर दिया है. अदालत का फैसला आने के बाद आजम खान को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रामपुर से सीतापुर ले जाया गया. वर्तमान में आजम खान सीतापुर जेल के कैदी हैं. डूंगरपुर मामले में आजम खान के अलावा रिहाई पानेवालों में रिटायर्ड सीओ आले हसन और पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अजहर अली समेत सात अन्य आरोपी हैं. हालांकि, आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो दूसरे मामलों में भी सजायाफ्ता है.
2019 में दर्ज हुआ था मामला
अदालत ने कुल आठों आरोपियों को डूंगरपुर बस्ती मामले में रिहाई का फैसला सुनाया. वर्ष 2019 में सपा नेता आज़म खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था. गंज थाना क्षेत्र की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के 12 मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे. पेशी के लिए आजम खान को सीतापुर की जेल और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खान को बिजनौर जेल से व्यक्तिगत तौर पर लाया गया था. आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी.
आजम खान के वकील ने फैसला का स्वागत किया
सपा के पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खां, रानू खां, धर्मेंद्र चौहान, फसाहत अली खां शानू और आजम खां आरोपी बनाए गए थे. आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. गौरतलब है कि आजम खान के वकील की तरफ से बीते दिनों स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था. स्थगन प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज करते हुए 30 जनवरी तक पक्ष रखने की मोहलत दी थी.
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