SP MLA Vijma Yadav: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की महिला विधायक विजमा यादव (Vijma Yadav) को प्रयागराज (Prayagraj) की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Special MP MLA Court) ने 21 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सपा विधायक को 22 साल पुराने आपराधिक मुकदमे में डेढ़ साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर सपा विधायक को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती तो विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो जाती.
इस मामले में कुल 15 आरोपी थे, लेकिन इनमें से 14 को कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने सिर्फ विधायक विजमा यादव ही दोषी करार दी हैं. सपा विधायक आईपीसी की धारा 147, 341, 504, 353 और 332 के साथ ही 7 CLA एक्ट में दोषी करार दी गई हैं. यह घटना 21 सितंबर 2000 को हुई थी, सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद हिंसा से जुड़ा हुआ है यह मामला है. इस मामले में विवेचना के दौरान सपा विधायक विजमा यादव का नाम सामने आया था.
जानें क्या था मामला
दरअसल सपा विधायक विजमा यादव के खिलाफ ये मामला 22 साल पुराना है. 21 सितंबर साल 2000 को सहसा चौकी के सामने एक हादसा हुआ था. इस हादसे में श्यामबाबू के सात साल के बेटे आनंदी जी उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इस मौत के बाद लोगों ने उसके शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था और इसके साथ ही इस दौरान कई लोग असलहों से लैस थे. वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय इनायत, कृपाशंकर दीक्षित और पुलिस की टीम पर ईंट और हथियारों से हमला किया था. सपा विधायक विजमा देवी पर आरोप था कि 22 साल पहले उन्होंने ही लोगों को सड़क जाम करने और हिंसा करने के लिए भड़काया था. इस हंगामे में पुलिस टीम में शामिल कई पुलिसकर्मियों को चोट आई थी.
UP Politics: एसटी हसन ने बताई सपा नेताओं के सदन में काली शेरवानी पहनने की असल वजह, जाने- क्या कहा?