मुरादाबाद. फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत मिली है. मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आजम और उनके बेटे को जमानत दे दी है. दोनों पिता-पुत्र को 50-50 हजार रुपये की जमानती गारंटी के साथ जमानत मिली है.
क्या है मामला
बता दें कि 30 जून 2019 को मुरादाबाद के एक कॉलेज में आजम खान के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी को लेकर जया प्रदा के निजी सचिव मोहम्मद मुस्तफा ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में एसटी हसन को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब आजम खान और उनके बेटे को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.
सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुरादाबाद के छजलैट थाने में भी एक मामला दर्ज हुआ था. इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी. मुरादाबाद में आजम खान के खिलाफ कुल तीन मामले चल रहे हैं. आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और उन्हें अधिकतर मुकदमों में जमानत मिल चुकी है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही आजम की मुश्किलें कम हो सकती हैं. आजम खान की पत्नी और रामपुर शहर की सपा विधायक तंजीन फातिमा पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आ चुकी हैं.
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