सपा सांसद आजम खान को कोर्ट से मिली राहत, पुलिस रिमांड की याचिका हुई खारिज
आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि प्रॉसीक्यूशन की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के सिलसिले में मांगी गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
रामपुर, एबीपी गंगा। सपा सांसद आजम को बड़ी राहत मिली है। प्रॉसीक्यूशन की तरफ से मांगी गई पुलिस कस्टडी रिमांड को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि आजाम खान अब कोर्ट की न्यायिक अभिरक्षा में हैं और सीतापुर जेल में उन्हें रखा गया है।
रामपुर की एडीजे 9 कोर्ट में आजम पर चल रहे कई मामलों में सुनवाई हो रही है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से उनकी पेशी अब रामपुर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तो नहीं की जाएगी लेकिन अब उनके मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
प्रॉसीक्यूशन की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड पर मोहम्मद आजम खान पत्नी तंजीन फातमा और अब्दुल्लाह आजम का रिमांड मांगा गया था जिसे स्पेशल जज एडीजे 9 ने खारिज कर दिया है।
सांसद आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि प्रॉसीक्यूशन की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम के सिलसिले में मांगी गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।