प्रयागराज, एबीपी गंगा। सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी है। सपा सांसद आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज सोलह अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दाखिल की थी। इनमें बकरी और मुर्गी चोरी करने के चर्चित केस भी शामिल हैं।
याचिका पर सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने कोर्ट में दलील पेश की कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज कराये गए हैं। ज़्यादातर मुकदमे एक ही तरह के हैं और उनका कोई आधार भी नहीं है।
आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में सात मामले यतीम खाने और वक्फ की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज कराये गये हैं, जबकि छह मामले चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हैं। एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी के आरोपों से जुड़ा है। वहीं, पूर्व सांसद और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहीं जयप्रदा पर चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का भी एक मामला दर्ज है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से इससे पहले भी 27 मुकदमों में आजम की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। इस तरह हाईकोर्ट ने अब तक 43 मुकदमों में आजम की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। आजम खान की ओर से दाखिल सभी याचिकाओं पर 11 दिसंबर को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि, वक्फ की सम्पत्तियों से जुड़े दो मामलों में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर भी केस दर्ज है। कोर्ट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा को भी 11 दिसंबर तक के लिए गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। आजम खान की ओर से दाखिल 13 याचिकाओं पर जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जबकि वक्फ बोर्ड में कस्टोडियन से जुड़े तीन मामलों में चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।