प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद आज़म खान व बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के विरूद्ध चल रहे फर्जी पासपोर्ट व पैन कार्ड मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है. इस केस की सुनवाई जस्टिस सुनीत कुमार ने की.
आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के ऊपर यह दोनों मामले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाए हैं, जिसमें रामपुर पुलिस की तरफ से चार्जशीट लगा दी गई थी. दोनों मामलें 420, 467, 468, 471, 120 बी धाराओं के तहत दर्ज हैं.
पूर्व मंत्री आजम खान का परिवार इन्हीं मामलों में पिछले 9 माह से सीतापुर जेल में बंद है. जिसमें से दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले जमानत दे दी थी. लेकिन आजम खान को जमानत देने के बावजूद यह भी आदेश दिया गया था कि जेल से रिहा तभी किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता बीजेपी नेता आकाश सक्सेना के बयान दर्ज नहीं हो जाते हैं.
कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते फैसला सुना सकती है. अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है. रामपुर से सपा सांसद आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम इस मामले में आरोपी हैं.
आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में अब तक 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. आजम खान, पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं.