Lakhimpur Khiri Case: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही एक हफ्ते के भीतर उन्हें सरेंडर करने के भी आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मंत्री हो या मंत्री का बेटा कानून सबके लिए बराबर है.
सपा सांसद ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आशीष को एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है, जिसे लेकर अब विपक्ष के नेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं. सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मंत्री हो या मंत्री का बेटा कानून सबके लिए बराबर है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा ना कि सरकार ताकत से चलाएंगी. इसके साथ ही सपा सांसद ने यात्राओं पर हो रहे हमलों पर भी जवाब दिया. एसटी हसन ने कहा कि देश का माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है. इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए.
आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में करना है सरेंडर
आपको बता दें कि इसी साल फरवरी के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने न सिर्फ आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी बल्कि ये भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा. पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी गई इसलिए जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए.