Atiq Ahmed Case: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बी के मिश्रा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जिला अदालत में मुकदमे के पहले गवाह पूर्व थाना प्रभारी धूमनगंज राजेश मौर्या का बचा हुआ बयान दर्ज किया गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. 24 सितंबर को मामले के पहले गवाह पूर्व थाना प्रभारी धूमनगंज राजेश मौर्या जिरह के लिए कोर्ट में पेश होंगे.


अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो गया. हत्यारोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 13 जुलाई 2023 को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. कोर्ट ने पहले ही तीनों आरोपितों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह पर आरोप तय कर दिया है. तीनों शूटर्स फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद हैं. गौरतलब है कि, अतीक अहमद और अशरफ की काल्विन अस्पताल में पुलिस हिरासत के दौरान 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटनास्थल पर ही पुलिस ने तीनों आरोपितों को पकड़ लिया था. डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जानकारी इस संबंध में जानकारी दी. 


अतीक अहमद की एक और संपत्ति के बारे पुलिस को चला पता


इधर, प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की एक और बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला है. अतीक अहमद ने तकरीबन आठ करोड़ की इस संपत्ति को  पत्नी शाइस्ता परवीन की सहेली के घरेलू नौकर के नाम कर रखी थी. प्रयागराज पुलिस अब इस बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस कमिश्नर की कोर्ट से अनुमति मांगी गई है. कोर्ट से मंजूरी मिलते ही पुलिस इसे कुर्क कर लेगी.


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