(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर SC की रोक, केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं'
Gyanvapi Masjid ASI Survey: सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए राहत मानी जा रही है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मुद्दे (Gyanvapi Case) को आस्था का विषय बताया.
Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वे करने से रोक दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश 26 जुलाई बुधवार की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन समिति ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को रोकने का आदेश पारित किया.
सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं- केशव प्रसाद मौर्य
बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 30 सदस्यीय टीम आज सात बजे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने पहुंच गई थी. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. उन्होंने कहा कि शिव ही सत्य हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत दी कि अदालत के आदेश से हो रही कार्रवाई में बाधा नहीं डालना नहीं चाहिए. उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे को आस्था का विषय बताया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है.
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी का कहना था कि सर्वे के खिलाफ अपील करने का मौका नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक के बाद अब फोकस इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ हो गया है. 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण नहीं कर सकेगी. सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए राहत मानी जा रही है. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए काशी में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने का दावा किया है.