इटावा, एबीपी गंगा। कटिया डालकर या लाइन को बाईपास कर बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। शासन ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के साथ जुर्माने की धनराशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया है। शमन शुल्क देने में आनाकानी करने वालों के खिलाफ जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी।
बिजली चोरी रोकने के प्रयास जारी
जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगाम नहीं लग पा रही है। अभी भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में कटिया डालकर अथवा लाइन को बाईपास कर बिजली की चोरी की जा रही है। ऐसे सभी बिजली चोरों के खिलाफ अब विभाग ने नए सिरे से योजना तैयार की है। अवर अभियंताओं की टीमों का गठन कर उन्हें रात के समय में बिजली की गोपनीय चेकिंग करने के लिए कहा गया है। जांच के दौरान टीम के सदस्य जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उन उपभोक्ताओं के यहां अगले दिन सुबह के समय में छापेमारी कर जांच की जाएगी।
दर्ज होगी एफआइआर
जांच के दौरान लाइन को बाईपास करने या फिर कटिया से बिजली जलाने का खुलासा होता है तो उपभोक्ता से मौके पर ही 10 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता का कहना है कि पहले चार हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला जाता था। अब शासन ने सख्ती करते हुए शमन शुल्क की धनराशि को बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है। जो भी उपभोक्ता शमन शुल्क जमा करने में आनाकानी करेंगे, उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करा जेल भेजने की कार्रवाई कराई जाएगी।