Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गुरुवार को दिवाली पार्टी में महिला डांसरों को कथित तौर पर पीटने के आरोप में शनिवार को सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कहा कि उसके चार दोस्त, जो पार्टी में थे, वे फरार हैं. सब-इंस्पेक्टर को बाद में दिन में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया.


सब-इंस्पेक्टर की पहचान जितेंद्र कुमार गौतम के रूप में हुई है. उन्हें मसूरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत डासना चौकी पर तैनात किया गया था. शनिवार को डासना चौकी में सफाई कर्मचारी इमरान ने सब-इंस्पेक्टर और उसके चार दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इमरान की प्राथमिकी के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर ने डासना में एक आवासीय सोसायटी देव हाइट्स की दसवीं मंजिल पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया. जिस घर में पार्टी थी वो घर कथित तौर पर सब-इंस्पेक्टर के दोस्त कुलदीप शर्मा का था. कुलदीप और तीन अन्य, शकील, ताजा मोहम्मद उर्फ ताजजी और गुलफाम कथित तौर पर पार्टी में शामिल हो रहे थे. इमरान की शिकायत में कहा गया है कि सब-इंस्पेक्टर ने पार्टी के लिए दो बार बालाओं को भी डांस के लिए बुलाया था.


इमरान ने कही ये बड़ी बात 


इमरान का कहना है, 'मुझे सब-इंस्पेक्टर का फोन आया और उसने मुझे किसी काम के लिए पार्टी की जगह पर रहने के लिए कहा. जितेंद्र ने मुझे एक हजार रुपये दिए और मुझे मेहमानों के लिए बीयर खरीदने के लिए कहा. जब मैं बीयर खरीदकर फ्लैट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक युवती मेरे पास आती है और वो मुझसे अपने घर छोड़ने के लिए रोते हुए कहती है.  उनसे मुझे यह भी बताया कि पुलिस वाले और उसके दोस्तों ने उसे पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया है. इमरान ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने फ्लैट में प्रवेश किया तो उसने देखा कि सब-इंस्पेक्टर और उनके दोस्त एक अन्य डांसर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे. विरोध करने पर जितेंद्र और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे मौके से भागना पड़ा. इमरान ने कहा, 'आरोपी ने मेरा पीछा किया और जितेंद्र चिल्लाया कि वह मुझे मार डालेगा. तभी उसके साथियों ने मेरे माता-पिता को धमकाते हुए कहा कि वह मेरे परिवार में हर एक को मार डालेगा.'


एसपी ने दी मामले की जानकारी 


इस पूरे मामले में इराज राजा एसपी (ग्रामीण) ने बताया कि इमरान की शिकायत के आधार पर, सब-इंस्पेक्टर और उसके चार दोस्तों के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. राजा ने कहा, "उसके अन्य दोस्त फिलहाल फरार हैं. हमने उसे निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की गई ह.  विभागीय जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'


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