Sultanpur News: पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता मामले में सुनवाई पूरी, 1 अप्रैल को आएगा फैसला
Sultanpur News: साल 2012 में गायत्री प्रजापति पर आचार संहिता के उल्लघंन का आरोप लगा था. इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट एक अपैल को इस मामले में फैसला सुनाएगा.
Sultanpur News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर (Sultanpur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में मंगलवार को दो मामलो में सुनवाई हुई. इनमें एक में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक संतोष पांडेय (Santosh Pandey) को जानलेवा हमले के मामले में आज बरी कर दिया गया वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Gayatri Prasad Prajapati) की अंतिम सुनवाई की गई. इस मामले में ऑर्डर के लिए अब कोर्ट ने एक अप्रैल की तारीख तय कर दी है.
दरअसल पहला मामला देहात कोतवाली के पुरुषोत्तमपुर गांव से जुड़ा हुआ है. जहां दिसम्बर 2021 में इसी गांव में निमंत्रण में पहुंचे लम्भुआ नगर पंचायत के रहने वाले जयशंकर त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक संतोष पांडेय ने अपने साथियों के साथ उन्हें न केवल धमकी दी थी बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी जमकर पिटाई कर दी थी. इस मामले की दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसपर मगंलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत उनके सभी साथियों को बरी कर दिया गया है.
एक अप्रैल को ऑर्डर की तारीख तय
वहीं दूसरा मामला जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़ा हुआ है. दरअसल अमेठी में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान गायत्री समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे. इस दौरान नामांकन के लिये जाते समय उन पर आदर्श आचार सहिंता के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अमेठी प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था.
इस मामले में सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी आज अंतिम सुनवाई थी. जिसके लिए गायत्री प्रजापति मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उनके वकील ने बताया कि इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी हैं. आगामी एक अप्रैल को आर्डर की डेट लगी है.
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