UP News: दिल्ली (Delhi) सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ जनवरी 2021 में अमेठी (Amethi) में केस दर्ज हुआ था. अब इस मामले की रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट को भेंजी है, जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ मानहानि और ठेस पहुंचाने की धारा लगाई गई है. जिसके बाद केस में सुलतानपुर (Sultanpur) के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है. अब केस की अगली सुनवाई 14 जून को होगी.


क्या है मामला?
जनवरी 2021 में पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती द्वारा दिया गया बयान अब उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है. जिसमें पूर्व मंत्री ने कहा था कि हम यूपी के स्कूलों और अस्पतालों को देख रहे हैं. अस्पताल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कुत्ते के बच्चे हैं. जिसके बाद जगदीशपुर थाना में हरपालपुर के शोभनाथ साहू ने केस दर्ज कराया था. पुलिस ने इस केस में धारा 505 /153ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी. ये बयान देने के दूसरे दिन पूर्व मंत्री रायबरेली गए. तब उन्हें रायबरेली के गेस्ट हाउस में ही बैठक से निकलने के बाद अमेठी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. 


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कार्यकर्ताओं पर भी हुआ केस
रायबरेली में भी पुलिस ने आप नेता और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 147, 332, 353, 595 (2) 153 ए, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. तब अमेठी में जेल नहीं होने के कारण उन्हें सुलतानपुर लाया गया. जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. लेकिन 14 जनवरी को उन्हें सुलतानपुर जेल से जमानत मिल गई थी. 


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