UP News: राहुल गांधी को मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया तलब, 5 साल पहले दिया था बयान
UP News: सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक मानहानी मामले में तलब किया है. 5 साल पुराने मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 16 दिसंबर के दिन कोर्ट में तलब किया है.
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UP News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दरअसल 5 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया गया है. तकरीबन 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी. जिसे लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. फिलहाल अब राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब कर लिया है.
दरअसल 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी. जिसे पर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में केस दर्ज करवाया था. इस मामले बीते 18 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चली तलबी बहस के दौरान इसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था.
साल 2018 में दायर हुई थी याचिका
फिलहाल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जज योगेश यादव ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब कर लिया है. फिलहाल साल 2018 में मानहानि के वाद में याचिका दायर की गई थी. जिस पर पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अब जज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है. एमपी-एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने याची के मामले की पैरवी की है.
गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप
बता दें कि सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज इलाके में रहने वाले सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कर्नाटक चुनाव के प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. फिलहाल अब इस मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर लिया है.
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