Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह (Minister Mayankeshwar Sharan Singh) 2017 में आदर्श आचार संहिता (Model code of Conduct) के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में शनिवार को सुलतानपुर की एक अदालत में पेश हुए और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 500 रुपये का जुर्माना जमा किया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई. तिलोई विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक और यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सिंह, हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (III) साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम की अदालत में पेश हुए.
क्या था मामला
मंत्री ने जुर्माने की राशि जमा करने और केस खत्म करने की अर्जी दाखिल की. स्थानीय अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले में कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया. मंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रविवंश सिंह ने कहा कि, पुलिस ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सिंह और उनके 150 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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पुलिस ने केवल सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की क्योंकि जांच के दौरान समर्थकों का पता नहीं चल सका. वकील ने कहा कि 18 मार्च 2019 को दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम III ने मंत्री को तलब किया था.
मयंकेश्वर शरण सिंह ने कोर्ट के आदेश और पुलिस के चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने संबंधित अदालत को जुर्माना जमा करने के बाद कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया था. इस आदेश के अनुपालन में सिंह शनिवार को अदालत पहुंचे, जहां एसीजेएम तृतीय ने जुर्माना जमा करने और सुनवाई समाप्त करने का आदेश जारी किया.
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