Raipur News: रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने कालीचरण को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई. 


कालीचरण के अनुयायी बड़ी संख्या में रायपुर कोर्ट पहुंचे और जमकर हंगामा किया. उनका कहना है कि कालीचरण पर हुई कार्रवाई गलत है. इस गिरफ्तारी के बाद कालीचरण महाराज के समर्थकों में भी काफी रोष है और वे महाराज की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस द्वारा कालीचरण महाराज के जगह-जगह पुतला फूंकने के बाद कालीचरण महाराज के समर्थन में भी समर्थकों ने मैदान संभाल लिया है. इंदौर में भी समर्थकों ने कालीचरण महाराज की तस्वीर हाथ में लेकर पूजा -अर्चना की. समर्थकों ने साफ किया कि यदि हमारे गुरु के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं हैं तो हमारे लिए भी वह राष्ट्रपिता नहीं हैं. समर्थकों ने दावा किया कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और इस बार भी जीत सच्चाई की ही होगी.


कालीचरण के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज


जानकारी के मुताबिक कालीचरण के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 124 (ए) का मामला भी दर्ज किया है, जोकि राजद्रोह का मामला है. रायपुर पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर टिकरापारा में कालीचरण के खिलाफ धारा 294, 505(2) भारतीय दंड संहिता का अपराध दर्ज किया गया था. सबूतों के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A भारतीय दंड संहिता भी लगाई गई है.


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