Azam Khan Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है. कोर्ट ने यह कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया. अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे. अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी. 


आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच  ने कहा कि ये न्याय का माखौल है.


कल भी नहीं हो सका था इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला


ज्ञात हो कि सपा नेता आजम खां की जमानत यातिका पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका था. शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई. दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.


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पिछले साल 4 दिसंबर से फैसला है सुरक्षित


दरअसल रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का सपा नेता पर आरोप है. इस मामले में जमानत पर 4 दिसम्‍बर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था. उधर, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है. इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो मई की तारीख तय की थी लेकिन आज इस मामले में सुनवाई हो सकी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत पर सवाल उठाए और मामले में हस्ताक्षेप करने की बात कही.