रमजान के वक्त सुबह पांच बजे से वोटिंग पर विचार, सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब
रमजान के महीने में मतदान का समय सुबह सात बजे की बजाए पांच बजे किया जा सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को विचार करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, एबीपी गंगा। रमजान के दौरान वोटिंग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है। अदालत ने एक याचिका पर गौर करते हुए चुनाव आयोग को सुबह सात के बजाए पांच से से मतदान कराए जाने पर जरूरी कदम उठाने को कहा है। याचिकाकर्ता ने बाकी बचे तीन चरणों के चुनावों का समय बदलने की मांग की है। अदालत ने चुनाव आयोग को इस पर विचार करने को कहा है। साथ ही अदालत ने आयोग को इस संबंध में जरूरी आदेश पास करने को भी कहा है।
बतादें कि 6 मई से रमजान शुरू हो रहा है। 6 मई को भी पांचवें चरण का मतदान होगा, जबकि बाकि दो छठे और सातवें चरण का मतदान 12 और 19 मई को होगा। 23 मई को मतगणना की जाएगी।
बतादें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कुछ धर्मिक गुरुओं और राजनेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। मुस्लिमों के पवित्र त्योहार रमजान में मतदान रखे जाने की वजह से इन लोगों ने कम वोटिंग होने की आशंका भी जताई थी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव पूरे महीनें होंगे ऐसे में रमजान को इससे अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि रमजान के दौरान आने वाले मुख्य त्यौहारों और शुक्रवार के दिन का ध्यान रखते हुए इन दिनों में मतदान नहीं रखा गया है।