दिल्ली, एबीपी गंगा। रेप के आरोपों का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रजापति को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है.


बता दें कि गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी थी. प्रजापति ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर जमानत की अर्जी लगाई थी. उल्लेखनीय है कि प्रजापति इन दिनों लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं. प्रजापति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने इस दौरान शर्त रखी थी कि प्रजापति देश छोड़कर नहीं जा सकते.


2017 में दर्ज हुआ था मामला 
बता दें कि गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार में खनन मंत्री थे. उन पर साल 2017 में एक महिला ने रेप के आरोप लगाए थे. जिसके बाद प्रजापति पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में गायत्री के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है.


ये भी पढ़ें-


Taj Mahal Reopens: 6 महीने तक बंद रहने के बाद खुला ताज महल, चीनी टूरिस्ट ने किया सबसे पहले दीदार


यूपीः अब नहीं काटने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर, न करना होगा इंतजार, मोबाइल पर मिलेगी कोरोना रिपोर्ट