UP News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur kheri) हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है. इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया.


मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी. इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था.


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कब और कैसे हुई थी हिंसा?


गौरतलब है कि किसानों का एक समूह बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था. 


इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला था जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी. किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा था, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था. हालांकि, मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है.


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