नई दिल्ली, एबीपी गंगा। पीएमसी बैंक के खाता धारकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय जा सकते हैं।’’
बतादें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक में चार हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। घोटाले का खुलासा होने के बाद रिजर्व बैंक ने इसके वित्तीय लेनदेन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये हैं। इन प्रतिबंधों के तहत बैंक के ग्राहक छह महीने की अवधि में इससे 40,000 रूपए तक ही निकाल सकते हैं। वहीं, प्रतिबंध के बाद ग्राहकों में घबराहट की स्थिति है।
याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से अधिवक्ता शशांक सुधी ने पीठ से कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है जिसमें नकदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया कि जनता द्वारा विभिन्न सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करायी गयी अपनी मेहनत की कमाई को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिये जमा राशि का शत प्रतिशत बीमा कराने का निर्देश केन्द्र और रिजर्व बैंक को दिया जाये। साथ ही, इन बैंकों के कामकाज में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाये जो सभी सहकारी बैंकों की कार्यशैली पर विचार करे।