नई दिल्ली, एबीपी गंगा। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले धारा 370 संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसके कोर्ट ने तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है।


बता दें कि जस्टिस एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख उसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया। इस याचिका को दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि उनकी याचिका को 12 या 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।जिस पर पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी।


जस्टिस रमन्ना ने उक्त याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि उक्त मामले में चीफ जस्टिस ही उचित आदेश जारी करेंगे। वकील शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को UN के समक्ष भी उठा रहा है। इस पर जस्टिस रमना ने शर्मा से पूछा क्या UN भारतीय संसद द्वारा किए गए संवैधानिक सुधार को रोक सकता है? उन्होंने शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी एनर्जी बचा कर रखें और उसे कानून के तहत दलीलें पेश करने में उस समय इस्तेमाल करिएगा, जब आपकी याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड हो।


गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि धारा 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिका में धारा 370 को हटाने जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन को भी असंवैधानिक कहा गया है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द किया जाएगा।


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