पी चिदंबरम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की CBI रिमांड के खिलाफ याचिका
आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को राहत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि रेगुलर जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत का रुख करना चाहिए।
नई दिल्ली, एबीपी गंगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा पी चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चिदंबरम जमानत चाहते हैं तो उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा।
Supreme Court asks P Chidambaram to move regular bail before appropriate court. SC says the petition became infructuous since Chidambaram had been arrested on August 21. https://t.co/p36qgW0jUp
— ANI (@ANI) August 26, 2019
इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस भामुमति के बेंच में केस की लिस्टिंग की मेंशन किया था। लेकिन जस्टिस भानुमति का कहना है कि सीजेआई के आदेश के बाद ही केस की लिस्टिंग हो सकती है। अदालत का कहना है कि रजिस्ट्री इस पर उचित कदम उठाएगा। इन सबके बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। ईडी के मुताबिक चिदंबरम और दूसरे साजिशकर्ताओं के पास अर्जेंटीना समेत दूसरे देशों में कीमती संपत्तियां हैं।
बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है। जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना का पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। चिदंबरम ने सीबाआई की विशेष अदालत द्वारा दिए गए रिमांड को भी चुनौती दी थी, इसके अलावा INX मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई और ED मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।