नई दिल्ली, एबीपी गंगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा पी चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चिदंबरम जमानत चाहते हैं तो उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा।





इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस भामुमति के बेंच में केस की लिस्टिंग की मेंशन किया था। लेकिन जस्टिस भानुमति का कहना है कि सीजेआई के आदेश के बाद ही केस की लिस्टिंग हो सकती है। अदालत का कहना है कि रजिस्ट्री इस पर उचित कदम उठाएगा। इन सबके बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। ईडी के मुताबिक चिदंबरम और दूसरे साजिशकर्ताओं के पास अर्जेंटीना समेत दूसरे देशों में कीमती संपत्तियां हैं।



बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है। जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना का पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। चिदंबरम ने सीबाआई की विशेष अदालत द्वारा दिए गए रिमांड को भी चुनौती दी थी, इसके अलावा INX मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई और ED मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।