(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Noida CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत, 13 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर नोएडा की सीईओ और आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी को बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर शुक्रवार यानी 13 मई तक के लिए अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है.
UP News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सीईओ (CEO) और आईएएस अधिकारी रितु महेश्वरी (Ritu Maheshwari) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को शुक्रवार यानी 13 मई तक के लिए अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को एक बार सुनवाई की.
हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने इस मामले में राहत देते हुए उनके गैर जमानती वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
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रितु महेश्वरी के मामले में बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अब कोर्ट ने रितु महेश्वरी की गिरफ्तारी पर 13 मई तक के लिए अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है. 13 मई को इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा. जिसके बाद जजों की कोई बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी.
क्या है मामला
बता दें कि ये मामला एडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है. इससे पहले हाईकोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी अथॉरिटी को राहत नहीं मिली थी. अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर रितु महेश्वरी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी.
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