UP News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सीईओ (CEO) रितु महेश्वरी (Ritu Maheshwari) के खिलाफ गैर जमानती वारंट के मामले में राहत दे दी है. अवमानना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की तरफ से जारी गैर जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.


13 मई को पेश होने का था आदेश
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में राहत देते हुए उनके गैर जमानती वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है. 


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क्या है मामला?
बता दें कि ये मामला एडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है. इससे पहले हाईकोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी अथॉरिटी को राहत नहीं मिली थी. अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर रितु महेश्वरी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी. हालांकि अब इस मामले अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है. लेकिन कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं की है. 


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