Supreme Court on UP CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान (Rajasthan) के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती.
पीठ ने कहा, ''ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 (अखबारों) के लिए होते हैं. इसे खारिज किया जाता है.'' याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं.
मऊ की जिला अदालत में भी दर्ज करायी थी शिकायत
सुप्रीम कोर्ट का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया.
बता दें कि देश में योगी आदित्यनाथ की पहचान बड़े हिंदूवादी चेहरों के रूप में होती है. उनके भाषणों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है. इसलिए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में अलग-अलग राज्यों में उनकी सभाएं होती रहती हैं. इसी दौरान उनपर अक्सर आरोपों की भी बौछार होती है.