Azam Khan Latest News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को रामपुर जाने से रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन को तुरंत डीसील करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को नियमित जमानत भी दे दी है. 


सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस शर्त को हटाया जिसमें कथित तौर पर कब्जा की गई 13 एकड़ जमीन प्रशासन को देने को कहा था.  कोर्ट ने इलाहाबाद HC की ओर से लगाई गई  शर्तों पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा- ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब विभिन्न HC गैरज़रूरी टिप्पणी कर रहे हैं, ज़मानत देते वक़्त ग़ैर ज़रूरी शर्त लगा रहे हैं.


इससे पहले भी एक मामले में मिली थी जमानत


बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 19 मई को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें. नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी. कोर्ट ने आजम खान को दो हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी. कोर्ट का कहा था कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.


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