नेम प्लेट विवाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजय राय बोले- 'सड़क के किनारे दुकान ठेला लगाने वाले लोग एक...'
UP News: देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई सुनवाई के बाद पहचान बताने वाले इस आदेश पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अजय राय ने धन्यवाद व्यक्त किया है.
Varanasi News: इन दिनों पूरे देश में उत्तर प्रदेश के एक प्रशासनिक आदेश की खूब चर्चा हो रही है. दरअसल मुजफ्फरनगर के बाद यूपी के अलग-अलग जनपद में कांवरिया वाले मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम पहचान बताना अनिवार्य होगा जिसके तहत उन्हें नेम प्लेट अथवा बोर्ड लगाना होगा. अब इसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आभार व्यक्त करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए दुकानदारों के पहचान बताने वाले आदेश पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी लाइव से बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद किया. अजय राय ने कहा कि हम देश की सबसे बड़ी अदालत का बहुत आभार व्यक्त करते हैं. भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि देश संविधान से चलता है अपने मनमाने रवैया से नहीं.
'सभी अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों नहीं'
अजय राय ने यह भी कहा कि सड़क के किनारे दुकान ठेला लगाने वाले लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, जों हर दिन कठिन मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते है. वो अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति नहीं होते. वहां हर वर्ग के लोग हर धर्म के लोग कठिन मेहनत से एक छोटा व्यापार करते हैं . लेकिन इन लोगों के साथ भी राजनीति हुई. सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देश संविधान से चलेगा.
देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई सुनवाई के बाद पहचान बताने वाले इस आदेश पर 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि - किसी भी दुकानदार, दुकान के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों को नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
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