DSP Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला, मुश्किल में राजा भैया, DSP हत्याकांड में जारी रहेगी CBI जांच
DSP Zia Ul Haq Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सीबीआई को डीएसपी जियाउल हक हत्या में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की भूमिका करने का आदेश दिया.
DSP Murder Case: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह (Raghuraj Pratap Singh) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड की जांच सीबीआई (CBI) जारी रखेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जियाउल हक की हत्या में रघुराज प्रताप सिंह की भूमिका की जांच जारी रहेगी. जियाउल की पत्नी की याचिका पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आदेश पारित किया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
ट्रायल कोर्ट ने रघुराज प्रताप और सहायक के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था. बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की 2 मार्च 2013 की रात हत्या कर दी गई थी. जियाउल प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद बवाल और आगजनी की सूचना पर बलीपुर गांव पहुंचे थे. लाव लश्कर के साथ पहुंचे जियाउल हक पर घातक हमला कर दिया गया. जियाउल हक को गोली भी मारी गई थी.
सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश
हमले में डीएसपी की मौत हो गई. शासन ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी. सीबीआई ने रघुराज प्रताप सिंह और गुलशन यादव समेत चार सहयोगियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. साल 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई को जांच जारी रखने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया.
मुश्किल में कुंडा विधायक राजा भैया
जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने हत्या का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मुकदमे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, विधायक प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, चालक संजय सिंह उर्फ गुड्डू और रोहित सिंह नामजद बनाए गए थे.
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