बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, फैसला आने तक रिटायर न हों जज
बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुये अहम फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक इस मामले में फैसला आनेतक सीबीआई के विशेष जज को रिटायर न किया जाये।
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नई दिल्ली, एबीपी गंगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मामले को लेकर चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सीबीआई जज को तबतक न रिटायर किया जाये जबतक इस मामले में फैसला न सुना दिया जाये। गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष जज एसके यादव 30 सितंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज को 30 सितंबर को सेवानिवृत होना था, लेकिन उन्होंने मुकदमे को पूरा करने के लिए और वक्त मांगा है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक यह बताने के लिए कहा कि पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जज के रिटायर होने पर क्या नियम और कानून हैं।
आडवाणी,जोशी पर चल रहा है मुकदमा
गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की निचली अदलात में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ मकुदमा चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 में इस मामले में रायबरेली और लखनऊ में दर्ज मुकदमों को लखनऊ में एकसाथ चलाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सभी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा को भी बहाल कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले को दो साल के भीतर निपटाने का आदेश दिया था।
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