Raebareli News: रायबरेली में धधक रहीं हैं अवैध कोयले की भट्टियां, वन विभाग के अधिकारियों पर लगा मिलीभगत का आरोप
UP News: दबंग भट्टी संचालक और स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से सरेनी क्षेत्र में अभी भी भट्टियां धुंआ उगल रही हैं. इससे इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है.
Raebareli News: उत्तर प्रदेश के राय बरेली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोयले की भट्टीयां धधक रही हैं. जिले के अन्य इलाकों में धधक रही भट्टीयों को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नष्ट करवा दिया गया है. लेकिन दबंग भट्टी संचालक और स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से सरेनी क्षेत्र में अभी भी भट्टियां धुंआ उगल रही हैं. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल प्रभागीय वन अधिकारी के अनुसार भट्टी संचालक को नोटिस दे दिया गया है. जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी.
खुलेआम जल रहीं भट्टियां
बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के निजाम खेड़ा मजरे के छतौना गांव में अवैध कोयले की भट्टियां जल रही हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोयले की भट्टियां चलाने पर रोक है. हालांकि आदेश के बाद वन विभाग के अधिकारी सुरेश पांडे ने सक्रियता दिखाते हुए जिले के सभी तहसीलों में चल रही कोयले की भट्टीयों को तुड़वा दिया. लेकिन लालगंज सर्किल के सरेनी क्षेत्र में मोहम्मद सरताज की भट्टियां उसके दबंगई और स्थानीय वन विभाग की अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम धुआं उगल रही हैं. यह खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.
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भट्टी चलाने वाला दबंग
दरअसल, सरेनी क्षेत्र का रहने वाला सरताज दबंग किस्म का व्यक्ति है. वन विभाग की मिलीभगत से अपनी भट्टियों में प्रतिबंधित लकड़ियों का भी जमकर इस्तेमाल करता है. जब उससे कोई बात करता है तो यह हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की बात करके उसे टाल देता है. लेकिन यहां सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश का क्या मूल्य होगा? फिलहाल सरताज इसी आधार पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर खुलेआम कोयले की भट्टियां संचालित कर रहा है. इससे निकलने वाले धुएं से आसपास गांव के रहने वाले लोगों को तरह-तरह की बीमारियां और समस्याएं पैदा हो रही हैं.
वन अधिकारी ने कहा कार्रवाई होगी
वहीं प्रभागीय वन अधिकारी सुरेश चंद्र पांडेय ने इस बारे में कहा कि मामला जानकारी में है सरताज को नोटिस दे दी गई है. वह लोग हाई कोर्ट चले गए हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई होगी. अभी तक कुछ मिला नहीं है. आज व्यस्तता के कारण अभी तक जा नहीं पाए. जल्द ही उस पर भी कार्रवाई होगी.
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