UP News: ESIC मामले में पूर्व सांसद जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, छह महीने की सजा पर लगाई रोक
Jaya Prada ESIC Case: रामपुर लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद रहीं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए ईएसआईसी मामले में दी गई छह महीने की सजा की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
Jaya Prada News: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ईएसआईसी मामले में पूर्व सांसद की कारावास की सजा पर रोक लगाई है. रामपुर लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद रहीं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ईएसआईसी मामले में दी गई छह महीने की सजा की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका S.L.P (crl.) संख्या 16102-16111/ 2023 पर उपस्थित अधिवक्ता प्रवीण आर्य, नचिकेता वाजपेई और दिव्यांगना मलिक के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने तर्क दिया है. उन्होंने कहा कि चेन्नई में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रति योगदान से संबंधित मामलों में पेटेंट कमजोरियों से ग्रस्त है और उसकी छह महीने की सजा के खिलाफ अपील की वर्तमान में सत्र न्यायाधीश चेन्नई के समक्ष लंबित है.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में पारित आदेश तारीख 14 दिसंबर 2023 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम मामले में अभिनेत्री और पूर्व संसद सदस्य, जयाप्रदा को दी गई कारावास की सजा की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
बता दें कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ रामपुर की जिला अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. 16 अक्टूबर को रामपुर की जिला अदालत से यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. अब इस मामले में कल मंगलवार (19 दिसंबर) को अगली सुनवाई होनी है और कोर्ट में पूर्व सांसद को पेश होना है. यह पूरा मामला साल 2019 के चुनाव का जब पूर्व सांसद 19 अप्रैल को रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में पहुंची थीं.