पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई
रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति फिलहाल जेल में बंद हैं. अंतरिम जमानत को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा. प्रजापति को हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी.
नई दिल्ली. रेप के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है. अब इस मामले में कोर्ट 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा. मंगलवार को पूर्व मंत्री के वकील राजीव धवन ने अंतरिम जमानत को लेकर दलील देते हुये कहा कि वह जेल में तीन से बंद हैं और उन्हें कई बीमारियां हैं, जिनका इलाज जरूरी है.
इस पर यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि गायत्री प्रजापति की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई भी गंभीर समस्या नहीं है. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमारी के आधार पर प्रजापति को दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है.
21 सितंबर को SC ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी
प्रजापति को 21 सितंबर को झटका लगा था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यूपी सरकार की याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया था.
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