UP News: यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच पर रोक लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को स्थगित कर दिया. बता दें कि विधानसभा और विधान परिषद में भर्ती घोटाले का मामला सामने आया था. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जांच की सिफारिश की. आदेश मिलने के बाद सीबीआई भर्ती फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी. अब सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले की सुनवाई करने की बात कही है.


सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक


भर्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई ने 22 सितंबर को पीई दर्ज की थी. प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम दो रोज पहले विधान परिषद सचिवालय के अधिकारियों से नौकरी पानेवालों की सूची और भर्तियों के रिजल्ट की फोटोकॉपी हासिल की. उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी जुटाए गए. सीबीआई की टीम अधिकारियों की तरफ से आनाकानी करने के बाद विधान परिषद सचिवालय पहुंची थी. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज, परीक्षा की ओएमआर शीट, परीक्षा कराने वाली एजेंसी की चयन प्रक्रिया, शासनादेश, भर्ती का विज्ञापन समेत कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई. सीबीआई की सक्रियता के बाद खलबली मची हुई थी. माना गया कि सीबीआई की टीम जल्द विधानसभा सचिवालय भी दस्तक दे सकती है.


विधानसभा में नियुक्ति फर्जीवाड़े का मामला


विधानसभा सचिवालय के अधिकारी सीबीआई टीम को दस्तावेज देने की तैयारी कर रहे थे. विधानसभा सचिवालय में भर्ती फर्जीवाड़े से संबंधित दस्तावेज जुटाने की कवायद की जा र रही थी. यूपी विधान परिषद की स्पेशल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भर्ती फर्जीवाड़े को स्थगति करने का फैसला दिया है. आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. सूत्रों के अधिकारी दस्तावेज देने में लगातार आनाकानी कर रहे थे. कभी अवकाश का बहाना बनाकर कभी बीमारी का बहाना बनाकर मामले को लंबा खींचा जा रहा था. 


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