यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के फैसले पर SC की रोक, अब्दुल्ला आजम को राहत
सुप्रीम कोर्ट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिल गई है. रामपुर जिले में आने वाली स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराये जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.
प्रयागराज. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश दिया. इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार सीट पर विधानसभा उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था. स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम अयोग्य घोषित कर दिये गये थे और इसक चलते ये सीट रिक्त हो गई थी. सीजेआई जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने ये फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुये कहा कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी उनकी सीट पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी किया गया.
यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के चुनाव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी. इस याचिका में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था. काजिम अली के मुताबिक खान के पास जन्म के दो दस्तावेज हैं.
SC stays Allahabad HC order which directed EC to hold by-polls on Suar assembly seat in UP's Rampur district, which fell vacant after disqualification of Abdullah Azam Khan, son of former Cabinet Minister Mohd. Abdullah Azam Khan.
A Bench headed by CJI SA Bobde stayed HC order — ANI (@ANI) November 6, 2020