सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, सरकारी नौकरी में 30% महिला आरक्षण का मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के महिला आरक्षण वाले फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 30% महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
Women Reservation: उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से महिला आरक्षण (Reservation) के मामले में शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में 30% महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. जिसके बाद राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनावई हुई. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिससे राज्य में 30 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया.
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सीएम धामी ने किया फैसले का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है. सीएमओ द्वारा किए गए ट्वीट में लिखा गया, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी. उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है."
मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 4, 2022
उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं. हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं. हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी."