नई दिल्ली. यूपी के मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर की ओर जाने वाली एक सड़क के चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे जाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण के नाम पर यूपी सरकार तीन हजार पेड़ नहीं काट सकती. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने यूपी सरकार के लोक निर्माण विभाग के वकील से कहा, "भगवान कृष्ण के नाम पर आप हजारों पेड़ों को नहीं काट सकते." बतादें योगी सरकार मथुरा में कृष्ण मंदिर की ओर जाने वाले 25 किमी लंबे रास्ते के चौड़ीकरण का काम कर रही है. सरकार ने इसके लिए 2,940 पेड़ों को काटे जाने की अनुमति मांगी है. सरकार ने कहा कि वो इसके बदले 138.41 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देगी.


सरकार ने अदालत में ये भी कहा कि कटौती की तुलना में अधिक पेड़ लगाए जाएंगे. हालांकि अदालत ने कहा कि ताजा पौधा 100 साल पुराने पेड़ की तरह ऑक्सीजन नहीं दे सकता.


अदालत ने दिया 4 हफ्ते का समय
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायाधीश एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा, ""जीवित पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और इसका मूल्यांकन केवल उनके मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है. पेड़ों की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन उसके बाकी जीवन काल के हिसाब से किया जाना चाहिए." अदालत ने यूपी सरकार को एक और मूल्यांकन करने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया. अदालत ने कहा कि हम राज्य सरकार से एक सटीक रिपोर्ट चाहते हैं.


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