लखनऊ. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को रेप केस में बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को रेप मामले में बरी कर दिया है. इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में पीड़िता और उसके साथी को भी बरी कर दिया गया है. रंगदारी मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है. दरअसल, रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप लगा था.


क्या है मामला?
बता दें कि दो साल पहले शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके बाद सितंबर में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी. जांच के क्रम में यह बात भी सामने निकलकर आई कि छात्रा और उसका एक दोस्त चिन्मयानंद को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे.


छात्रा पर दर्ज हुई थी एफआईआर
चिन्मयानंद की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा पर 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल करने की एफआईआर दर्ज की थी. यह मुकदमा अलग से चल रहा था.


ये भी पढ़ें:



जानिए गोरखपुर की प्रसिद्ध नरसिंह शोभायात्रा के बारे में, सीएम योगी 24 साल से निभा रहे हैं परंपरा


अयोध्या: रामलला के भक्तों को अब नहीं मिलेगा चरणामृत, जानिए क्यों लगी रोक