प्रयागराज, एबीपी गंगा। रेप केस में पंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बतादें चिन्मयानंद पर लॉ की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने चार दिसंबर, 2019 को मंजूर की थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।


गौरतलब है कि शाहजहांपुर में एलएलबी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को पूरे मामले की मॉनिटरिंग किये जाने और पीड़ित छात्रा व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश दिए थे। बाद में स्वामी चिन्मयानंद ने छात्रा व उसके कुछ दोस्तों के खिलाफ भी रंगदारी मांगने व ब्लैकमेल किये जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।


इस बीच पीड़ित छात्रा व उसके साथियों के अलावा स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।