Allahabad High Court: रेप केस में स्वामी चिन्मयानंद को मिली अग्रिम जमानत, अदालत ने पीड़िता और सरकार से मांगा जवाब
Swami Chinmayanand Gets Interim Anticipatory Bail: स्वामी चिन्मयानंद पर 2011 में आश्रम में कॉलेज की एक छात्रा ने बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
Allahabad High Court News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता (BJP Leader) स्वामी चिन्मयानंद (Minister Swami Chinmayanand) को रेप के एक मामले में अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी 2023 तय की है. बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर कॉलेज की एक छात्रा से रेप (Rape) करने का आरोप लगाया गया है.
स्वामी चिन्मयानंद को मिली अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत में इस केस की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ कर रही है. न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद ये आदेश सुनाया और स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया. इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. अतिरिक्त महाधिवक्ता एम.सी. चतुवेर्दी और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए.के. सांड ने राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया.
कॉलेज की छात्रा को बंधक बनाकर रेप का आरोप
दरअसल, ये मामला साल 2011 का है जब बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर अपने आश्रम में एक कॉलेज छात्रा की छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ कथित रूप से रेप करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. राज्य सरकार ने 9 मार्च, 2018 को एक आदेश जारी कर चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज कदाचार के मामले को वापस ले लिया था, लेकिन अदालत ने सरकार की कार्रवाई को अवैध करार दिया.
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